गरीब विधवा बेटी विवाह अनुदान योजना 2025: दिल्ली में ₹30,000 ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज और राशि पूरी जानकारी:

गरीब विधवा बेटी विवाह अनुदान योजना 2025: दिल्ली में ₹30,000 ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज और राशि पूरी जानकारी:

Financial Assistance For The Marriage Of  Daughters Of Poor Widows And Orphan Girls
दिल्ली सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसमें गरीब विधवाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए एकमुश्त आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का संचालन दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

यह योजना क्या है?:

यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (GNCTD) की “Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls Rules, 2006” के तहत चलती है।[3][4]
इसका उद्देश्य गरीब विधवा माताओं को उनकी बेटियों की शादी कराते समय आर्थिक सहायता देना और अनाथ लड़कियों की शादी के समय उनके अभिभावकों/संस्थाओं को मदद पहुंचाना है, ताकि शादी का खर्च कुछ हद तक कम हो सके।

योजना के मुख्य उद्देश्य:

 

  • गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देना, ताकि आर्थिक कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी सम्मानजनक तरीके से हो सके।
  • अनाथ लड़कियों के अभिभावकों, आश्रम/संस्थानों या foster parents को उनकी शादी के लिए आर्थिक मदद देना, ताकि ऐसी लड़कियों को भी सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिल सके।

कौन लाभ ले सकता है? (Eligibility):

इस योजना के लिए पात्रता की कुछ मुख्य शर्तें हैं: 
  • लाभार्थी दिल्ली सरकार की सीमा के निवासी हों, आमतौर पर कम से कम 5 वर्ष की निरंतर निवास शर्त मानी जाती है (योजना के नियमों के अनुसार)।
  • आवेदन करने वाली विधवा या अनाथ लड़की का परिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹48,000 से अधिक न हो (पुराने नियमों के अनुसार; कुछ अपडेट में यह सीमा बढ़ भी सकती है, इसलिए ताज़ा गाइडलाइन देखना ज़रूरी है)।
  • जिस लड़की की शादी के लिए सहायता मांगी जा रही है, उसकी उम्र विवाह की तारीख पर 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए (कानूनी विवाह उम्र के अनुसार)।
  • विधवा आवेदक के मामले में आमतौर पर **अधिकतम दो बेटियों** की शादी के लिए ही सहायता दी जाती है।
  • उसी उद्देश्य के लिए दिल्ली के LG या मुख्यमंत्री के विवेकाधीन फंड से पहले से कोई सहायता न ली गई हो।

कितना पैसा मिलता है? (सहायता राशि):

दिल्ली की इस योजना में गरीब विधवा की बेटी या अनाथ लड़की की शादी के समय एकमुश्त धनराशि दी जाती है।
कई स्रोतों के अनुसार यह सहायता लगभग ₹30,000 तक (एक बार की ग्रांट) के रूप में दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी/लड़की के खाते में या चेक के रूप में दी जा सकती है।योजना के नियम समय‑समय पर संशोधित हो सकते हैं, इसलिए मौजूदा वर्ष की सही राशि के लिए e‑District Delhi या my Scheme पोर्टल पर आधिकारिक पेज अवश्य देखें।

आवश्यक दस्तावेज:

आम तौर पर आवेदन के साथ ये दस्तावेज लगाने होते हैं:  
  • आवेदक (विधवा/अभिभावक) और लड़की का आधार कार्ड, फोटो और पहचान प्रमाण।
  • निवास प्रमाण (ration card, voter ID, domicile, electricity bill आदि) जिससे दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष का निवास सिद्ध हो सके।
  • विधवा प्रमाण (पति की मृत्यु प्रमाण‑पत्र) या अनाथ लड़की के लिए orphan प्रमाण/संस्था का प्रमाणपत्र।
  • परिवार की आय प्रमाण‑पत्र (competent authority से), जिससे वार्षिक आय सीमा साबित हो।
  • लड़की की जन्मतिथि/आयु प्रमाण (birth certificate, school certificate आदि) जिससे 18+ उम्र सिद्ध हो।
  • प्रस्तावित विवाह से संबंधित जानकारी शादी की तारीख, दूल्हे का नाम, पता आदि; कई बार शादी पंजीकरण या निमंत्रण पत्र भी मांगा जाता है।

आवेदन कैसे करें? (ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रिया):

दिल्ली में यह योजना ज्यादा तर e‑District Delhi पोर्टल या महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जाती है।
1.पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन:
  • e‑District Delhi (या संबंधित ऑनलाइन सेवा) पर लॉगिन/रजिस्टर करें।
  •  “Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls” योजना चुनें।
2.ऑनलाइन फॉर्म भरें:
  •  आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, मोबाइल, आधार) भरें।
  •  विधवा/अनाथ लड़की की जानकारी, उम्र, आय विवरण और शादी की विवरण (तारीख, स्थान आदि) भरें।
3.दस्तावेज अपलोड करें:
  • आधार, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, विधवा/अनाथ प्रमाण, लड़की की उम्र का प्रमाण, बैंक पासबुक आदि की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  • सुनिश्चित करें कि सभी डॉक्यूमेंट साफ और निर्धारित साइज/फॉर्मेट में हों।
4.सबमिट और वेरिफिकेशन:
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद एक acknowledgment/slip मिलती है; उसे संभाल कर रखें।
  • संबंधित विभाग (महिला एवं बाल विकास/SDM ऑफिस) द्वारा जाँच के बाद आवेदन स्वीकृत होने पर राशि स्वीकृत की जाती है।
5.राशि का भुगतान:
  • स्वीकृति के बाद, तय नियमों के अनुसार सहायता राशि एकमुश्त रूप से लड़की/अभिभावक के बैंक खाते में DBT या चेक के माध्यम से भेज दी जाती है।

महत्वपूर्ण शर्तें और बातें:

  • आम तौर पर यह सहायता प्रति बेटी एक बार और विधवा के लिए अधिकतम दो बेटियों तक सीमित होती है।
  • आवेदक को उसी विवाह के लिए किसी अन्य सरकारी विवेकाधीन फंड से डुप्लिकेट सहायता नहीं लेनी चाहिए, वरना आवेदन निरस्त हो सकता है।
  • आवेदन समय से पहले करना ज़रूरी है; कुछ मामलों में शादी से पहले आवेदन करना अनिवार्य होता है, हालांकि कहीं‑कहीं “शादी के बाद सीमित समय में” भी अनुमति होती है – इसके लिए संबंधित विभाग की गाइडलाइन देखनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन कहां से करें?

 

दिल्ली की Financial Assistance For The Marriage Of Daughters Of Poor Widows And Orphan Girls योजना के लिए आवेदन ज़्यादातर e‑District Delhi पोर्टल से किया जाता है।
1. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन / लॉगिन:
  • अपने ब्राउज़र में e‑District Delhi पोर्टल खोलें (या myScheme/UMANG से e‑District लिंक पर जाएं)।
  • अगर पहले से ID है तो Login करें, नहीं है तो “New User Registration” पर क्लिक करके नाम, मोबाइल, ईमेल, आधार आदि डालकर रजिस्टर करें।
2. सही योजना चुनें:
  • लॉगिन के बाद “Services / Social Welfare Schemes” सेक्शन में जाएं।
  • वहाँ से योजना का नाम “Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls” चुनें।
3. ऑनलाइन फॉर्म भरें:
  • आवेदक की जानकारी भरें: नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वैवाहिक स्थिति (Widow), परिवार की आय आदि।
  • जिस लड़की की शादी के लिए सहायता चाहिए उसकी डिटेल भरें: नाम, जन्मतिथि (18+ हो), रिश्ता (daughter/orphan), शादी की प्रस्तावित/हुई तारीख और दूल्हे की बुनियादी जानकारी।
4. दस्तावेज अपलोड करें:
  • स्कैन की हुई साफ कॉपी अपलोड करें
  • विधवा के लिए: पति का मृत्यु प्रमाण‑पत्र।
  • अनाथ लड़की के लिए: orphan/संस्था प्रमाणपत्र।
  • निवास प्रमाण (Delhi address), आय प्रमाण‑पत्र, लड़की की उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण‑पत्र/स्कूल सर्टिफिकेट), आधार, बैंक पासबुक (खाते की डिटेल)।
5. फॉर्म की जाँच और सबमिट:
  • पूरे फॉर्म का Preview देखें, नाम, तारीख, अकाउंट नंबर, आय आदि में गलती न हो यह चेक करें।
  • “Submit” पर क्लिक करें; एक Acknowledgement/ Application Number मिलेगा, उसे नोट कर लें या PDF सेव कर लें।

 

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6. वेरिफिकेशन और भुगतान

  • आवेदन संबंधित विभाग (महिला एवं बाल विकास / SDM ऑफिस) द्वारा जाँचा जाएगा; ज़रूरत पर फोन/दस्तावेज़ से clarification मांगा जा सकता है।
  • स्वीकृति के बाद तय राशि एकमुश्त तौर पर दिए गए बैंक खाते में DBT/चेक के माध्यम से भेज दी जाती है।

 

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